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अधिकारिओं की अनुपस्थि पर भड़के मंत्री - योगी राज में एसिड हमलावरों की भी खैर नहीं

उत्तर प्रदेश से अखिलेश सरकार के अलविदा होते ही, य...

7 years ago
अधिकारिओं की अनुपस्थि पर भड़के मंत्री - योगी राज में एसिड हमलावरों की भी खैर नहीं

उत्तर प्रदेश से अखिलेश सरकार के अलविदा होते ही, योगी सरकार की एंट्री हूई। परंतु योगी आदित्यनाथ की एंट्री इतनी धमाकेदार होगी यह बात किसी ने नहीं सोची थी। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग अभी भी बदले नहीं है। कुछ अधिकारी और कर्मचारी अभी भी अपने पुराने ख्यालों में ही जी रहे हैं और अभी भी उनके दफ्तर खाली हैं।

दरअसल, हाल ही में जब सोमवार के दिन कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही, कृषि भवन पहुंचे तो भड़क उठे, क्योंकि वे अचानक से दफ्तर पहुंचे थे और उन्होंने देखा कि अधिकारी अनुपस्थित थे। यह देख कर वे बिफर पड़े और उन्होंने अधिकारियों की जमकर फटकार लगाई।


लगवा दिया कृषि भवन में ताला

Source = Janman

सूर्यप्रताप शाही इस बात से इतने नाराज थे कि उन्होंने इसके बाद कृषि भवन में ताला ही लगवा दिया। उन्होंने यह भी कहा कि गैरजाहिर रहने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों पर एक्शन लिया जाएगा।

जानकारी के लिए आपको बता दें कि कृषि सुधार में काम करना योगी सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि अब तक यूपी में कृषि और किसानों के लिए कुछ नहीं किया गया था। इसलिए ही जब पहली कैबिनेट बैठक हुई थी तो योगी सरकार ने किसानो के हित में बहुत फैसले लेते हुए 36000 करोड़ का कर्ज माफ। 


एसिड हमलावरों पर भी सख्त

लगातार कड़े फैसले लेने वाली योगी आदित्यनाथ की सरकार, अब एक ओर बड़ा फैसला ले सकती है। आपको बता दे कि अब योगी की सरकार सूबे में एसिड बेचने वालों के खिलाफ एक्शन लेगी। राज्य के सभी जिलों के डीएम को निर्देश मिला है कि वे एसिड रखने और बेचने की प्रक्रिया पर कड़ी निगरानी रखे।

दरअसल, कुछ दिन पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गैंगरेप और एसिड अटैक से पीड़ित महिला से मुलाकात कर इस मामले को गंभीरता से लिया था और अब वे यूपी में तेजाब की बिक्री को लेकर सख्त हो गए है।

तेजाब विक्रेताओं को तेजाब के स्टॉक की देनी होगी रिपोर्ट 

योगी ने यह भी कहा है कि तेजाब बेचने वालो को 15 दिन के भीतर तेजाब के स्टॉक की रिपोर्ट संबंधित उपजिला मजिस्ट्रेट को अनिवार्य रूप से देनी होगी। यह रिपोर्ट यूपी 'पॉइजन एंड सेल्स रुल्स' के तहत मांगी गई है।

गलत रिपोर्ट पर विक्रेता का स्टॉक होगा सील 

एसडीएम द्वारा जांच करने पर यदि किसी विक्रेता की रिपोर्ट गलत पाई गई तो उसके स्टॉक को सील कर दिया जाएगा। साथ ही उन्हें 50,000 रुपए का दंड भी देना पड़ेगा। एसडीएम को यह भी निर्देश दिया गया है कि हर महीने की 7 तारीख को उसे हर एक एसिड विक्रेता की जांच रिपोर्ट राज्य के गृह मंत्रालय को सौपनी होगी।

राज्य सरकार के आदेशानुसार लाइसेंस के सारे नियमों का पालन जरूरी है। रिकॉर्ड में एसिड खरीदने वालों के नाम तथा पते होना जरुरी है, साथ ही एक व्यक्ति ने कितनी मात्रा में एसिड खरीदा है इसकी जानकारी भी रिकॉर्ड में होनी चाहिए।


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