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इस बार मोदी सरकार ने वीआईपी कल्चर को समाप्त करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। बुधवार, 19 अप्रैल के दिन मोदी कैबिनेट में इस संबंध में फैसला लिया गया। दरहसल निर्णय यह लिया गया है कि एक मई से सरकारी वाहनों पर लाल बत्ती नहीं लगाई जा सकेगी।
सरकार ने कल ही VVIP वाहनों की लालबत्ती संस्कृति समाप्त करने फैसला किया है। इस फैसले के तहत मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव किया जाएगा।
इस नियम के लागू होते ही राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों सहित किसी भी VVIP के वाहन पर लालबत्ती नहीं होगी। यह नियम आगामी 1 मई से लागु होने वाला है। इस निर्णय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है।
इस बारे में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने वीआईपी वाहनों से लाल बत्ती हटाने का निर्णय लिया है, किन्तु एंबुलेंस और अग्निशमन जैसे आपात परिस्थितियों में काम आने वाले वाहनों में ही लाल बत्ती का इस्तेमाल किया जायेगा।
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— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) April 20, 2017
पीएम मोदी द्वारा लिए गए इस निर्णय कि हर कोई तारीफ कर रहा है। गुरुवार सुबह को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले को लेकर पीएम की तारीफ करते हुए ट्वीट किया "लालबत्ती हटाने के केन्द्र सरकार के ऐतिहासिक फैसले का हम स्वागत करते हैं, हर भारतीय VIP हैं. लक्ष्य अंत्योदय - प्रण अंत्योदय - पथ अंत्योदय.'
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्विटर पर अपने एक प्रशंसक के ट्वीट का जवाब दे रहे थे. इसी में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'ऐसे प्रतीक नए भारत की भावना से कटे हुए हैं.' ऐसे ही एक अन्य ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा, 'यह काफी पहले खत्म हो जाना चाहिए था. खुशी है कि आज एक ठोस शुरुआत हुई है.' उन्होंने कहा, 'हर भारतीय खास है. हर भारतीय वीआईपी है.'
Every Indian is special. Every Indian is a VIP. https://t.co/epXuRdaSmY
— Narendra Modi (@narendramodi) April 19, 2017
ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी (2.1-4) ने कहा कि मोदी द्वारा लिया गया यह निर्णय बहुत अच्छा है। इस नियम से पहले जगह-जगह पर मंत्री लाल बत्ती लेकर ट्रैफिक से निकल जाते थे। जिसके चलते लोगों में गुस्सा था और जो यह VIP कल्चर था और रेडलाइट से जुड़ा हुआ था।
सभी नेताओं को सब लोगों को एक जैसा दिखना चाहिए और सबको लाइन में लगना चाहिए। VIP कल्चर खत्म करने के लिए ऐसा निर्णय की जरुरत काफी पहले से थी। जो भी इसका पालन नहीं करेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।
इसी नियम के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकारें वीआईपी को गाडियों के ऊपर लाल और नीली बत्ती लगाने की अनुमति देती हैं।इस नियम का रूल का 108 (1) (3) कहता है कि (iii) a vehicle carrying high dignitaries as specified by the Central Government or the State Government, as the case may be, from time to time; यानि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें ये तय करेंगी कि किन गाडियों के ऊपर लाल और नीली बत्ती लग सकती हैं।
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