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जीएसटी कॉउंसलिंग खत्म - होटल और सिनेमा हुआ महंगा, स्वास्थ्य और शिक्षा टैक्स फ्री

जीएसटी कॉउंसलिंग की बैठक ख़त्म हो चुकी है और शुक्

7 years ago
जीएसटी कॉउंसलिंग खत्म - होटल और सिनेमा हुआ महंगा, स्वास्थ्य और शिक्षा टैक्स फ्री

जीएसटी कॉउंसलिंग की बैठक ख़त्म हो चुकी है और शुक्रवार के दिन ज्यादातर सेवाओं के टैक्स भी तय हो गए है। 1200 आइटम्स पर GST रेट तय हुआ है। एक ओर जहां अनाज और गाड़िया सस्ती हुई है तो वही दूसरी तरफ फोन बिल और कॉस्मेटिक्स के दाम बड़े है। 

बिजली बिल को जीएसटी के दायरे से बाहर ही रखा गया है। अबसे बिजली बिल पर कोई सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। स्वास्थ्य और शिक्षा से जुडी सेवाएं पहले की तरह टैक्स फ्री ही रहेंगी। आइये जानते है जीएसटी लागु होने के बाद मौजूदा टैक्स में क्या अंतर आया है।  

ट्रेन टिकट

Source = Dqindia

  • मौजूदा टैक्स - एसी और नॉन एसी ट्रेन टिकट पर टैक्स नहीं लगता था। इसके अलावा मेट्रो, धार्मिक यात्रा, हज यात्रा भी टैक्स फ्री थी।
  • जीएसटी लागु होने के बाद -  नॉन एसी ट्रेन, मेट्रो, धार्मिक यात्रा, हज यात्रा अभी भी टैक्स फ्री है। केवल एसी टिकट पर 5% तक टैक्स बढ़ेगा।

एयर ट्रेवल टिकट

Source = Gtp

  • मौजूदा टैक्स - अभी इकॉनमी क्लास के टिकट पर 6% टैक्स और बिज़नेस क्लास के टिकट पर 9% टैक्स लगता है। 
  • जीएसटी लागु होने के बाद - इकॉनमी क्लास के टिकट पर टैक्स कम हुआ यानि की 6% के बजाय अब 5% टैक्स लगेगा। जबकि बिज़नेस क्लास के टिकट पर बढ़ोतरी हुई है और अबसे 12% टैक्स लगेगा।


कैब चार्ज

Source = Gwinnetttaxicab

  • मौजूदा टैक्स - ओला और उबेर में 6% टैक्स था।
  • जीएसटी लागु होने के बाद कैब चार्ज टैक्स में 1% कमी हुई है, अब 5% टैक्स लगेगा।


ट्रांसपोर्ट

Source = Supportbiz

  • मौजूदा टैक्स  - ट्रक ट्रांसपोर्ट पर अभी 70% अबेटमेंट है। याने की 30% हिस्से पर 15% टैक्स लगेगा। जो की बिल का 4.5% होता है। 
  • जीएसटी लागु होने के बाद बिल का 5% टैक्स लगेगा। 

रेस्टोरेंट में खाना

Source = Qcunbon

  • मौजूदा टैक्स - पहले जो भी बिल बनता था, उसके 40% हिस्से पर 15% बिल टैक्स लगता था। याने की जो भी ओवरआल बिल है, उस पर 6% टैक्स बनता है। इसके अलावा वजन पर भी 5% टैक्स लगता है। यानि की ग्राहक को 11% बिल देना होता था। 
  • जीएसटी में टैक्स को तीन हिस्सों में विभाजित किया गया है।

  1. नॉन ऐसी रेस्टॉरेंट - 12% टैक्स
  2. शराब लाइसेंस और ऐसी रेस्टॉरेंट पर - 18% टैक्स
  3. लक्सरी रेस्टॉरेंट पर - 28% टैक्स

होटल के कमरे

Source = Hilton

  • मौजूदा टैक्स - 3000 रूपए तक नो टैक्स, इसके ऊपर रेंट पर 10% टैक्स
  • होटल के कमरे - जीएसटी लागु होने के बाद 

  1. 1000 तक - नो टैक्स
  2. 1000 से 2500 तक - 12% टैक्स
  3. 2500 से 5000 तक - 18% टैक्स
  4. 5000 से ज्यादा तक - 28% टैक्स

टूर एंड ट्रेवल्स

Source = Blogspot

  • मौजूदा टैक्स - टूर एंड ट्रेवल्स पर 15% टैक्स है। लेकिन बिल में कुछ चीज़े टैक्स फ्री है। 
  • जीएसटी लागु होने के बाद टूर एंड ट्रेवल्स पर 18% टैक्स लगेगा।

फोन बिल और बीमा

Source = Investopedia

  • मौजूदा टैक्स - 15% टैक्स लगता है।
  • फोन बिल और बीमा - जीएसटी लागु होने के बाद यह टैक्स बढ़कर 18% तक हो जायेगा।

सिनेमा के टिकट, रेसिंग और बेटिंग

Source = Scoopwhoop

  • मौजूदा टैक्स - एमपी में एंटरटेनमेंट टैक्स 20% लगता है, जबकि कुछ राज्यों में यह फ्री है और कुछ राज्यों में 28% है।
  • सिनेमा के टिकट, रेसिंग और बेटिंग -  जीएसटी लागु होने के बाद एमपी व् अन्य राज्यों में 28% होगा और जहां यह 28% से ज्यादा होगा वहां टिकट के दाम सस्ते होंगे।

इन बातें पर भी डालें नजर:

जीएसटी लागू होने के बाद राजस्व सचिव हशमुख अधिया (6.2-4) का कहना है कि "मेरी सलाह है कि व्यापारी जमाखोरी ना करे, टैक्स की मौजूदा दरें ही वसूले। बढ़ने वाली दरों के हिसाब से कीमत ना बढ़ाई जाए सरकार जमाखोरी पर नजर रखने के लिए सिस्टम बना रही है"

वही वित्त मंत्री का भी कहना है कि बीमा और बैंकिंग सेवाओं में टैक्स 18% हो जायेगा। किन्तु कंपनियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ मिलेगा। इसलिए जो भी प्रभावित टैक्स होगा वो 15% ही होगा।


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