GST Rates: कल से जरुरत के सभी सामान होंगे सस्ते

आज देशभर में आधी रात से लागू हो जाएगा। इसके लिए संसद के सेंट्रल हॉल में खास आयोजन किया जा रहा है। फिल्म से लेकर उद्योग जगत की कई जानी-मानी हस्तियां इस खास अवसर  पर उपस्थित होने वाली हैं। इस भव्य कार्यक्रम में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल रहेंगे।

कार्यक्रम शुरू होने का समय 10.45 PM 

रात 10:45 से प्रोग्राम शुरू होगा, इस प्रोग्राम में सबसे पहले 10 मिनट की एक फिल्म दिखाई जाएगी जो कि जीएसटी पर आधारित रहेगी। इसमें वित्त मंत्री अरुण जेटली लोगों को संबोधित करेंगे उसके उपरांत पीएम मोदी और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का भी भाषण होगा। इसके साथ ही देश में जीएसटी व्यवस्था प्रारंभ हो जाएगी।

इस खास प्रोग्राम में महानायक अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर, टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा समेत कई जानी-मानी हस्तियां इस कार्यक्रम का हिस्सा रहेगी।

1997 के बाद हो रहा है कोई जश्न

भारतीय इतिहास में 1997 के बाद यह पहला ऐसा अवसर है जब रात के 12 बजे इस तरह का विशेष सत्र संसद हाल में बुलाया गया है। इससे पहले 1997 में आजादी की स्वर्ण जयंती के मौके पर संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था। इस हॉल में इस तरह का आखिरी कार्यक्रम 1997 में हुआ था, जब आजादी के 50 साल पूरे होने पर जश्न मनाया गया था।

चीजे जो होंगी सस्ती और महंगी

जीएसटी के लागू होने से आपकी जेब का इसका क्या असर होने वाला है। एक तरफ कुछ चीजें सस्ती होने वाली है तो कुछ चीजें महँगी भी होने वाली है। आइये जाने क्या होगा सस्ता और क्या होगा महंगा।

ये वस्तुएं होंगी सस्ती

जूते-चप्पल सस्ते 

5 पर्सेंट जीएसटी 500 रुपये से कम के फुटवियर पर लगाया जायेगा। इससे पहले 500 रुपये तक के चप्पल जूतों पर 9.5 फीसदी लगता था। यानी पहले 5 सौ के जूते पर लगभग 48 रुपये टैक्स लगता था लेकिन अब केवल 25 रु. टैक्स लगेगा। 500 रुपये से ज्यादा  कीमत के फुटवेयर पर पहले करीब 23 फीसदी टैक्स लगता था। अब आपको 18 पर्सेंट टैक्स देना होगा।

कपड़े सस्ते होंगे

जीएसटी के चलते सभी तरह के कपड़े पर पांच फीसदी टेक्स लगेगा। 1 रुपये तक के परिधानों पर 5 फीसदी की निम्न दर से जीएसटी लगाया जायेगा। अभी इस पर 7 फीसदी की दर से कर लगता है। एक हजार रुपये से अधिक मूल्य के कपड़ों पर 12 फीसदी की दर से जीएसटी लगेगा।

बिस्किट सस्ता

पहले 1 रुपए किलो तक मूल्य वाले बिस्किट पर औसतन 2.6 फीसदी और इससे अधिक दाम के बिस्किट पर 23.11 फीसदी की दर से कर लगाया जाता था, लेकिन अब इससे 18 फीसदी पर तय किया गया है।

घर सजाना सस्ता

किचन के सामान पर अभी सभी टैक्स मिलाकर 3.5 फीसदी टैक्स लगते हैं अब 18 फीसदी लगेंगे। किचन सामान पर 11.5 फीसदी, लाइट फिटिंग पर अब 7.25 फीसदी कम टैक्स लगेंगे।

मैट्रेस, कॉटन पिलो

इनके लिए पहले सभी तरह के टैक्स और वैट मिलाकर 3.5 फीसदी टैक्स लगते थे लेकिन अब 18 फीसदी ही टेक्स लगेंगे।

ये वस्तुएं होगी महंगी

टूर पैकेज होगा महंगा

टूर पैकेज हो जायेगा महंगा। टूर एंड ट्रैवल पर अभी 15 फीसदी का टेक्स लगता था, लेकिन जीएसटी के बाद इस पर 18 फीसदी टेक्स लगेगा। मतलब कि 3 फीसदी टेक्स बढ़  जायेगा।  

मोबाइल फोन होंगे महंगे

जीएसटी में मोबाइल फोन पर 12 फीसदी टैक्स रहेगा। जिसके कारण ज्यादातर राज्यों में मोबाइल हैंडसेट पर टैक्स 4-5 फीसदी बढ़ जाएगा। अभी करीब 6 फीसदी टैक्स लगता है। अगर एक मोबाइल अभी 5 हजार का है तो उस पर 3 रुपये टैक्स लगता है 1 जुलाई के बाद 6 रुपये टैक्स देना पड़ेगा।

महंगे होंगे शैंपू और परफ्यूम 

अगर आप शेम्पू या परफ्यूम का अधिक प्रयोग करते है तो अब आपको इसे खरीदने से पहले थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक इन उत्पादों पर 22 फीसदी टैक्स लगता था। परन्तु जीएसटी के बाद इन पर 28 फीसदी टैक्स देना होगा।  

महंगी होंगी करें

जीएसटी के चलते सभी कारों पर 28 फीसदी का टैक्स लगाया गया है, एसयूवी और अन्य लग्जरी कारों पर 15 फीसदी तक का सेस लगाया गया है और छोटी कारों पर एक फीसदी का सेस लगाया गया है। ऑटो क्षेत्र के जानकारों के मुताबिक इस कदम से छोटी कारों की लागत बढ़ेगी और इसका बोझ ग्राहकों को उठाना पड़ेगा

रेस्तरां में खाना भी होगा महंगा

जीएसटी के तहत रेस्तरां में खाना महंगा हो जाएगा। अब तक बिल पर वैट लगाकर 11 फीसदी टैक्स लगता है। जीएसटी में यह टेक्स 3 तरीको से होगा - नॉन-एसी रेस्तरां में फूड बिल पर 12 फीसदी टैक्स मतलब 1 फीसदी ज्यादा और शराब लाइसेंस और एसी वाले रेस्तरां में खाने पर 18 फीसदी तथा लग्जरी रेस्तरां में 28 फीसदी टैक्स रेट लागू होगा। 

बीमा कवर महंगा 

जुलाई से बीमा पॉलिसी महंगी होगी। इस पर 18 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा। बीमा क्षेत्र पर सेवा कर उपकर के साथ 15 फीसदी है।

ज्यादा आएगा मोबाइल बिल

जीएसटी के अंतर्गत टेलिकॉम सेवाएं महंगी होंगी। फिलहाल मोबाइल बिल पर 15 फीसदी टैक्स लगता है। सरकार ने इसे 18 फीसदी कर दिया है।


इन चीजों में भी आया परिवर्तन

Source =Bluemaize

चीनी, चाय और कॉफी

पहले का टेक्स - 4 से 6 फीसदी : जीएसटी के बाद - 5 फीसदी

हेयर ऑयल और साबुन

पहले का टेक्स - 28 फीसदी : जीएसटी के बाद - 18 फीसदी

कोयला       

पहले का टेक्स - 11.7 फीसदी : जीएसटी के बाद - 5 फीसदी

आइसक्रीम    

हले का टेक्स - 22 फीसदी  : जीएसटी के बाद - 18 फीसदी

मोटरसाइकिल     

जीएसटी के बाद - 28 फीसदी

विमान यात्रा     

स्मार्ट फोन

पहले का टेक्स - 13.5 फीसदी : जीएसटी के बाद - 12 फीसदी

ऐप टैक्सी सेवा    

पहले का टेक्स - 6 फीसदी : जीएसटी के बाद  5 फीसदी

निर्माणाधीन संपत्तियों पर टैक्स

पहले का टेक्स - 15 फीसदी : जीएसटी के बाद - 12 फीसदी

स्लीपर क्लास का टिकट 

मीट, दूध, दही, ताज़ा सब्जियां, शहद, गुण, प्रसाद, कुमकुम, बिंदी और पापड़

पहले का टेक्स-इन उत्पादों पर वेट लगता था : जीएसटी के बाद - कोई टेक्स नहीं है।

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