जीएसटी कॉउंसलिंग खत्म - होटल और सिनेमा हुआ महंगा, स्वास्थ्य और शिक्षा टैक्स फ्री

जीएसटी कॉउंसलिंग की बैठक ख़त्म हो चुकी है और शुक्रवार के दिन ज्यादातर सेवाओं के टैक्स भी तय हो गए है। 1200 आइटम्स पर GST रेट तय हुआ है। एक ओर जहां अनाज और गाड़िया सस्ती हुई है तो वही दूसरी तरफ फोन बिल और कॉस्मेटिक्स के दाम बड़े है। 

बिजली बिल को जीएसटी के दायरे से बाहर ही रखा गया है। अबसे बिजली बिल पर कोई सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। स्वास्थ्य और शिक्षा से जुडी सेवाएं पहले की तरह टैक्स फ्री ही रहेंगी। आइये जानते है जीएसटी लागु होने के बाद मौजूदा टैक्स में क्या अंतर आया है।  

ट्रेन टिकट

Source =Dqindia

एयर ट्रेवल टिकट

Source =Gtp


कैब चार्ज

Source =Gwinnetttaxicab


ट्रांसपोर्ट

Source =Supportbiz

रेस्टोरेंट में खाना

Source =Qcunbon

  1. नॉन ऐसी रेस्टॉरेंट - 12% टैक्स
  2. शराब लाइसेंस और ऐसी रेस्टॉरेंट पर - 18% टैक्स
  3. लक्सरी रेस्टॉरेंट पर - 28% टैक्स

होटल के कमरे

Source =Hilton

  1. 1000 तक - नो टैक्स
  2. 1000 से 2500 तक - 12% टैक्स
  3. 2500 से 5000 तक - 18% टैक्स
  4. 5000 से ज्यादा तक - 28% टैक्स

टूर एंड ट्रेवल्स

Source =Blogspot

फोन बिल और बीमा

Source =Investopedia

सिनेमा के टिकट, रेसिंग और बेटिंग

Source =Scoopwhoop

इन बातें पर भी डालें नजर:

जीएसटी लागू होने के बाद राजस्व सचिव हशमुख अधिया (6.2-4) का कहना है कि "मेरी सलाह है कि व्यापारी जमाखोरी ना करे, टैक्स की मौजूदा दरें ही वसूले। बढ़ने वाली दरों के हिसाब से कीमत ना बढ़ाई जाए सरकार जमाखोरी पर नजर रखने के लिए सिस्टम बना रही है"

वही वित्त मंत्री का भी कहना है कि बीमा और बैंकिंग सेवाओं में टैक्स 18% हो जायेगा। किन्तु कंपनियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ मिलेगा। इसलिए जो भी प्रभावित टैक्स होगा वो 15% ही होगा।


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